1 जुलाई 2017 से वीओसीपीटी से संबंधित पोर्ट क्षेत्र में भूमि के लीज / लाइसेंस के लिए दर के स्केल
नं |
उद्देश्य |
दर ₹ Per Sqm. Per Annum |
ज़ोन "A" |
ज़ोन "B" |
पोर्ट संबंधित |
गैर-पोर्ट संबंधित |
1 |
सेवा / आवासीय |
122.11 |
122.11 |
219.80 |
2 |
औद्योगिक |
244.21 |
244.21 |
439.58 |
3 |
वाणिज्यिक |
370.03 |
370.03 |
666.04 |
नोट:
1) उपरोक्त निर्धारित दर 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2022 तक लागू होगी।
2) दर 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2022 तक प्रभावी होने के साथ प्रति वर्ष 2% बढ़ा दी जाएगी।
3) लाइसेंस शुल्क / पट्टा किराया को नियंत्रित करने वाली अन्य सभी शर्तें शिपिंग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 2014 के संशोधित भूमि नीति दिशानिर्देश के अनुसार और समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं।
TAMP द्वारा स्वीकृत, आदेश संख्या TAMP / 52/2017-VOCPT दिनांक 22 नवंबर, 2017