वीओ चिदम्बरनार पत्तन न्यासए केन्द्र सरकार द्वारा महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 3;1द्धए अध्याय ।। के अधीन गठितए एक स्वायत्त निकाय है। पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नियुक्तए बोर्ड के न्यासीगणों में अध्यक्षए उपाध्यक्ष एवं तेरह न्यासी शामिल हैं। पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालयए भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत है।